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सफाई कामगारों के लिए समूह बीमा योजना
प्रदेश के समस्त नगरीय निकायों में कार्यरत सफाई कामगारों के लिए समूह बीमा योजना दिनांक 1.4.1988 से प्रारंभ की गई है। सफाई कामगार की सेवा में रहते हुए सामान्य मृत्यु होने पर दिनांक 1.4.1988 से दिनांक 31.3.2006 तक रूपये 5,000/- और दुर्घटना में मृत्यु होने पर रूपये 10,000/ नामित व्यक्ति को एक मुश्त भुगतान की जाती है। दिनांक 1.4.2006 से उपरोक्त राशि में बढोत्तरी करते हुए इस दिनांक से रूपये 5,000/- के स्थान पर रूपये 25,000/- और रूपये 10,000/- के स्थान पर रूपये 50,000/- का भुगतान किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2006-07 में अप्रैल 2006 से मार्च 2007 के मध्य तक कुल 57 सफाई कामगारों को उनकी मृत्यु उपरांत उनके द्वारा नामित व्यक्तियों को कुल राशि रूपये 6,05,000/- की राशि का भुगतान किया गया है। इन प्रकरणों में 16 प्रकरण ऐसे भी है जिनमें नवीन निर्देशों के अनुसार रूपये 25,000/- के मान से राशि का भुगतान किया गया है।

 
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