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विभाग के बजट से विभिन्न मदों की राशि सामान्यत: नगरीय निकायों को पात्रतानुसार दी जाती है। ऐसी स्थिति में नगरीय निकायों को विशेष आवश्यकताओं और आकस्मिक प्रयोजनों के लिये राशि देने में कठिनाई होती थी। उक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए निकायों के अनिवार्य एवं एच्छिकर् कत्तव्यों के निष्पादन के लिये अनुदान स्वीकृत करने हेतु विशेष निधि का गठन किया गया है।
इस निधि में विभाग को आयोजनेत्तर मदों जैसे सडक मरम्मत अनुरक्षण, राज्य वित्त आयोग एवं मूलभूत सुविधा में प्रावधानित बजट राशि का 10 प्रतिशत भाग पृथक से निधि के रूप में रखा जावेगा जिससे निकायों को अनुदान दिया जावेगा। इस निधि से अनुदान स्वीकृत करने के लिए ''म.प्र. के नगरीय क्षेत्रों में विशेष आवश्यकताओं एवं आकस्मिक प्रयोजनों के लिये राशि के उपयोग के नियम 2006'' बनाये गये है।
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