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पेंशन योजना

संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास द्वारा नगरीय निकायों के अधिकारियों / कर्मचारियों के लिये पेंशन योजना संचालित की जा रही है। इस योजना में संचालनालय स्तर पर 'कन्ट्रोलर ऑफ पेंशन फॉर लोकल बॉडीज' के नाम से एक पृथक बैंक खाता खोला गया है जिसमें पेंशन निधि की राशि जमा की जा रही है। अधिकारियों / कर्मचारियों के वेतनमान के अधिकतम के 12 प्रतिशत् की दर से तथा नगरीय निकायों को देय चुंगी क्षतिपूर्ति अनुदान की 15 प्रतिशत राशि काटकर पेंशन निधि में जमा की जाती है। आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास पेंशन निधि के नियंत्रक है।

योजना के अन्तर्गत माह जनवरी 2007 तक पेंशन/परिवार पेंशन के कुल 9918 प्रकरण स्वीकृत किये गये हैं। इन पेंशनरों को पेंशन का नियमित भुगतान किया जा रहा है। चालू वित्त वर्ष में पेंशन के 803 प्रकरण निराकृत किये गये हैं।
प्रदेश के नगर पालिक निगम भोपाल, इन्दौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, रतलाम अपने अधिकारियों / कर्मचारियों के लिये स्वयं पेंशन योजना संचालित कर रहे है।

म.प्र. शासन वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-9/3/003/नियम/चार दिनांक 13.4.05 के परिपालन में नगरीय निकायों में दिनांक 1.1.2005 अथवा उसके बाद नियुक्त होने वाले अधिकारियों / कर्मचारियों के लिए परिभाषित अंशदान पेंशन प्रणाली लागू करने की कार्यवाही प्रचलित है।

 
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